One Nation, One Election “एक राष्ट्र, एक चुनाव”
“एक राष्ट्र, एक चुनाव” विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। इस विधेयक में संविधान में संशोधन करने और तीन अन्य प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के चुनावों के साथ एक साथ हो सकें.
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 में तीन अनुच्छेदों को संशोधित करने और एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है. यह अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान करता है.
“एक राष्ट्र, एक चुनाव”
इस विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकते हैं, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें.
चुनावी खर्च कम होगा
इस विधेयक के समर्थकों का कहना है कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, चुनावी खर्च कम होगा और नीति निरंतरता में सुधार होगा. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इससे राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा और शक्ति का केंद्रीकरण होगा.
आप इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं?